प्रदूषण विभाग मे भारी भ्रष्टाचार, विभाग के अधिकारी वसूली मे जुटे


 सतना- भ्रष्टाचार के मामले में सर्वाधिक चर्चित प्रदूषण विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इन दिनों दोनों हाथ की जगह चारों हाथ से वसूली करने में जुटे हुए हैँ। बताया जा रहा है जिला प्रदूषण अधिकारी के पी सोनी के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में कथित सहायक प्रदूषण अधिकारी गणेश बैगा द्वारा क्रशर संचालको से मोटी रकम वसूली जा रही हैँ। जानकारी के मुताबिक जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर बिरहुली स्टेट हाईवे से लगे हुए करीब 14 क्रशर संचालित हैँ। परन्तु प्रदूषण विभाग द्वारा 5 क्रशरो का संचालन बंद करा दिया गया हैँ इसके पीछे की वजह हैँ कि प्रदूषण विभाग ने  Cto अर्थात प्रदूषण विभाग द्वारा जारी की जाने वाली noc मतलब सहमति प्रदान नहीं की गई हैँ, जबकि शेष 9 क्रशर संचालकों को यह noc अर्थात सहमति प्रदान की हैँ। इसके पीछे का खेल यह है कि 5 क्रशर संचालकों ने प्रदूषण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को मुंह मांगी रकम नहीं दी गईं, शायद इसी वजह से इंन क्रशर संचालकों को एनओसी नहीं जारी की गईं है, जबकि 9 क्रशर पूरी तरह से संचालित हैँ। पंचायत मेल की टीम उक्त 5 क्रशर संचालकों से मामले की वजह जानना चाहा तो क्रशर संचालकों का साफ कहना है प्रदूषण विभाग के अधिकारी परेशान किए हुए हैं, हम लोगों को नियम कानून का हवाला दिया जा रहा हैँ, जबकि शेष अन्य शेष क्रशर नियम विरूद्ध संचालित हैँ, प्रदूषण विभाग द्वारा जिन नियम के तहत अन्य क्रशरो को noc जारी की गईं हैँ यह हमें भी बता दे। एक क्रशर संचालक ने तो खुलकर बताया प्रदूषण विभाग के अधिकारी खुलेआम रिश्वत की मांग करते हैँ यदि उन्हें उनकी मुँह मांगी रकम दे दिया जाए तो सभी पांचो क्रशर संचालित हो जायेगे और सभी नियम, कायदे, क़ानून थिसील हो जायेगे। इन तमाम आरोपों की पड़ताल के लिए पंचायत मेल के मोबाईल नम्बर- 9425886592 से जिला प्रदूषण अधिकारी के पी सोनी के मोबाईल नंबर- 9425135095 और सहायक प्रदूषण अधिकारी गणेश बैगा के दोनों मोबाईल नम्बरो- 9926850240,  8319469377 से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया परन्तु उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। फोन रिसीव नहीं करने की वजह यही दोनों अधिकारी बता सकते हैं परंतु दाल में कुछ काला है यह बात स्पष्ट हैँ।


जानिए क्या हैँ नियम

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवें से लगा हुआ यदि 1 क्रशर हैँ तो उसकी दूरी 100 मीटर होनी चाहिए, यदि 10 क्रशर एक साथ है तो उसकी दूरी 150 मीटर होनी चाहिए, यदि 10 से अधिक क्रशर हैँ तो 250 मीटर की दूरी मे होना चाहिए। यदि आवासीय एरिया है तो 500 मीटर दूर होना चाहिए तथा क्रशर संचालन के लिए सैकड़ों नियम कानून है परंतु सतना जिले में लगभग कोई भी क्रशर संचालक नियम कानून का पालन नहीं कर रहा हैँ। एक और जानकारी क्रशर के तीनो साइड 15 से 20 फुट ऊँची दीवार होनी चाहिए ऐसे तमाम नियम प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने बनाएं हैँ, परंतु सतना जिले के जिम्मेदार अधिकारी अपनी जेब भरने मे इतने व्यस्त है कि वह नियम कानून को भी रौद डालते हैं, उन्हें नियम कानून से कोई लेना-देना नहीं हैँ महीने-हफ्ते में क्रशर संचालक उनके पास हाजिरी लगाने पहुंचते रहे तो सब ठीक-ठाक रहेगा। जिस क्रशर संचालक ने पहुंचने में लेटलतीफी की उसके विरुद्ध प्रदूषण विभाग के अधिकारी सख़्ती से पेश आते हैँ।


 कई लाखों रुपए की होती है वसूली


 प्रदूषण विभाग का एक अधिकारी सिर्फ वसूली के लिए लगाया जाता है, यह जिला प्रदूषण अधिकारी के निर्देश पर काम करता है। फिलहाल इन दिनों जिला प्रदूषण अधिकारी केपी सोनी के निर्देशन में सहायक प्रदूषण अधिकारी गणेश बैगा वसूली अधिकारी बनाए गए है। गणेश बैगा पर कई लाखों रुपए सतना जिले से वसूली करने का आरोप है।